महाराष्ट्र रेरा ने बिल्डर को आदेश दिया है कि मकान की बुकिंग कैंसिल कराने वाले ग्राहक को तय समय के भीतर बुकिंग का पूरा अमाउंट वापस करना होगा। दरअसल, ग्राहक का होम लोन एप्लिकेशन रिजेक्ट कर दिया गया था। इसके बाद उसने बिल्डर से एडवांस पेमेंट वापस मांगी। बिल्डर ने एडवांस पेमेंट लौटाने से मना कर दिया।
मकान की बुकिंग (House Booking) कैंसिल कराने वाले ग्राहक को तय समय के भीतर बुकिंग का पूरा अमाउंट वापस करना होगा। अगर बिल्डर (Builders) तय समय के भीतर पूरा रिफंड (Refund) नहीं करता है तो उसे ब्याज के साथ पैसे लौटाने होंगे। महाराष्ट्र रेरा ने यह आदेश बिल्डर को दिया है, जो पूरे देश के रेरा के लिए नजीर बन सकता है।
महारेरा ने कहा कि ग्राहक ने 18 नवंबर को बुकिंग फॉर्म पर हस्ताक्षर किए और 9 दिन के अंदर 27 नवंबर को बिल्डर को सूचित किया कि उसका लोन ऐप्लिकेशन रिजेक्ट कर दिया गया है, इसलिए उसे बुकिंग अमाउंट 15 जुलाई, 2025 तक रिफंड किया जाए। अन्यथा उक्त राशि की वसूली होने तक बिल्डर को ब्याज भी देना होगा, लेकिन बिल्डर ने नियमों का हवाला देकर ग्राहक को रिफंड करने से साफ मना कर दिया, जिसके बाद हताश ग्राहक ने महारेरा (महाराष्ट्र रेरा) का रुख किया। बिल्डर ने बताया कि बुकिंग फॉर्म की शर्तों के खंड 1.4 और 3.5 के अनुसार, जिस पर घर खरीदार ने हस्ताक्षर किए थे, ऐसी परिस्थितियों के लिए कोई रिफंड जारी नहीं की जा सकती।
क्या है मामला
